उपायुक्त शिमला ने रैलियों, जुलुस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और हथियारों के साथ चलने पर लगाई पाबंदी

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

 

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शिमला। जिला दंडाधिकारी शिमला अमित कश्यप ने आज बताया कि रैलियों, जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और हथियारों को साथ लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी आदेश माल रोड से छोटा शिमला से कनेडी हाउस व रिज, रेंडवज रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा के 150 मीटर के दायरे में, स्कैंडल प्वाईंट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला गुरुद्वारा से कुसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चैक से राज भवन चैक व ओक ओवर, कार्ट रोड से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल, एजी दफ्तर से कार्ट रोड, सीपीडब्लूडी दफ्तर से चैड़ा मैदान क्षेत्रों में यह आदेश लागू रहेंगे।

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उन्होंने बताया कि सार्वजनिक हित में संबंधित अधिकारियों से जुलूस व रैली निकालने के लिए स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।अमित कश्यप ने बताया कि यह निर्देश पुलिस, अर्ध सैनिक बल व सेना पर लागू नहीं होंगे और यह आदेश तत्काल प्रभाव से दो महीनों के लिए लागू कर दिए गए हैं।