सियूनी में बना कंटेनमेंट जोन, तीन अन्य गांवों में हटीं कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां

हमीरपुर। कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने पर जिला के एक गांव में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जबकि पूर्व में कंटेनमेंट जोन घोषित किए तीन अन्य गांवों में कई दिनों से संक्रमण का कोई नया मामला नहीं मिलने पर इनमें कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
पहले आदेश के अनुसार हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत मति टीहरा के वार्ड नंबर 5 गांव सियूनी में ओम प्रकाश के घर से राजेंद्र शर्मा के घर तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

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कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्र में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक़ पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।
दूसरे आदेश के अनुसार हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर 5 गांव सराहकड़ को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिलाधीश ने एक अन्य आदेश में बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत बिझड़ी के वार्ड नंबर 8 गांव गरारी और ग्राम पंचायत दांदड़ू के वार्ड नंबर 4 गांव नेउल में भी कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां समाप्त कर दी हैं।  जिलाधीश ने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन गांवों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त तीनों गांवों में संक्रमण के संभावित मामलों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान भी चलाया गया, लेकिन इस अभियान के दौरान भी कोई भी नया केस नहीं मिला। स्थिति की पूर्ण समीक्षा के बाद इन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है।