एनजीटी ने की हिमाचल की रिव्यु पिटीशन खारिज…..अब नही हो सकेगा शिमला के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल सरकार की वो रिव्यु पिटीशन खारिज कर दी है जिसमे उसने शिमला से संबंधित एनजीटी के एक फैसले को रिव्यु करने संबंधी याचिका दायर की थी। एनजीटी ने अब राजधानी शिमला में नगर निगम के कोर और ग्रीन एरिया में भवन निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
दोनों ही क्षेत्रों में अब कोई भी निर्माण कार्य नही किया जा सकेगा जबकि कोर एरिया के बाहर भी सिर्फ ढाई मंजिल ऊंचे भवन ही बन सकेंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस मामले में एनजीटी के समक्ष रिव्यू पिटीशन दायर की थी। सोमवार को दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान एनजीटी ने प्रदेश सरकार की पिटिशन को खारिज कर यह फैसला सुनाया। एनजीटी ने 16 नवंबर 2017 को शिमला में भवन निर्माण के मामले पर जो फैसला सुनाया था, उसी को ही अंतिम फैसला करार दिया है। प्रदेश सरकार अब एनजीटी के इस फैसले की आर्डर कॉपी आने के बाद ही आगामी किसी निर्णय तक पहुंचेगी।